जोधपुर. प्रदेश की गौशालाओं को फंड रिलिज नहीं करने एवं फंड को अन्य कार्यों के उपयोग में लेने वाले विधेयक को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती व न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ के समक्ष बीकानेर गौशाला सेवा समिति के चैयरमैन की ओर से पेश जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए राज्य सरकार को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि सरकार ने गौशालाओं को अप्रैल 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक एक रुपया भी जारी नहीं किया गया है, जबकि हर माह अनुदान देने का नियम है. वहीं 2016 से 2020 तक अभी तक चार फाइनेंशियल ईयर हो चुके हैं, जिसमें सरकार को गौशालाओं के अनुदान के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई और सरकार ने अब तक कितना अनुदान दिया है, इसको लेकर जानकारी पेश की जाए.