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गौशालाओं को अनुदान के मामले में सरकार से मांगा शपथ पत्र - जोधपुर की खबर

राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं. मामला प्रदेश में गौशालाओं को फंड रिलिज और फंड को अन्य कार्यों के उपयोग से जुड़ा है.

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अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश

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Published : Jan 4, 2021, 10:34 PM IST

जोधपुर. प्रदेश की गौशालाओं को फंड रिलिज नहीं करने एवं फंड को अन्य कार्यों के उपयोग में लेने वाले विधेयक को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती व न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ के समक्ष बीकानेर गौशाला सेवा समिति के चैयरमैन की ओर से पेश जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए राज्य सरकार को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि सरकार ने गौशालाओं को अप्रैल 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक एक रुपया भी जारी नहीं किया गया है, जबकि हर माह अनुदान देने का नियम है. वहीं 2016 से 2020 तक अभी तक चार फाइनेंशियल ईयर हो चुके हैं, जिसमें सरकार को गौशालाओं के अनुदान के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई और सरकार ने अब तक कितना अनुदान दिया है, इसको लेकर जानकारी पेश की जाए.

पूर्व में उच्च न्यायालय में बताया गया कि राज्य सरकार ने जनवरी से मार्च 2020 में 291 करोड़ के बजट में से केवल 91 करोड़ रुपये ही गौशालाओं को आवंटित किए, बाकी की राशि लैप्स हो गई. वहीं, उसके बाद अभी तक सरकार बजट रिलिज नहीं कर रही है. प्रदेश में कुल 2781 गौशालाओं में करीब 9 लाख गायें हैं. राज्य सरकार ने गौशालाओं को अनुदान देने के लिए राजस्थान स्टाम्प एक्ट द सरचार्ज इम्पोज अंडर सेक्शन 3-बी में गायों के अनुदान का प्रावधान कर रखा है.

राज्य सरकार ने 14 मई 2020 को एक ऑर्डिनेंस के जरिये सेक्शन 3-बी में बदलाव किया और 24 अगस्त 2020 को विधानसभा में एक बिल पेश किया. जिसमें सेक्शन 3-बी में प्राप्त सरचार्ज का उपयोग गायों के अलावा आपदा, महामारी व अन्य कार्यों में किया जा सकता है. जबकि संविधान में गायों की संरक्षण व संवर्धन आवश्यक है, लेकिन राज्य सरकार गायों के अनुदान का अन्य उपयोग कर रही है, जिसको चुनौती दी गई है.

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