जोधपुर.हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश निवासी दो कैदियों के पैरोल पर जाने के बाद वापस नहीं आने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है. मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेश को तलब किया है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के DGP को किया तलब यह आदेश जस्टिस संदीप महेता व अभय चतुर्वेदी की खंडपीठ ने गुरुवार को दिए हैं. मामले की सुनवाई करते हुए 4 सितंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक को इसलिए तलब किया है. अदालत ने सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों अभियुक्तों के नाम जारी वारंट अभी तक तामील क्यों नहीं हुए. अगर डीजीपी नहीं आए तो खंडपीठ उत्तर प्रदेश के गृहविभाग के प्रधान सचिव को नोटिस दिया जाएगा.
जोधपुर जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी किरनपाल और लोकेंद्र को वर्ष 2007 में पैरोल मिली थी. पैरोल की अवधि पूरी होने के बावजूद दोनों वापस नहीं आए. इसको लेकर उत्तरप्रदेश पुलिस से कई तरह के पत्र व्यवहार किया गया. जिसका यूपी पुलिस की ओर से कोई प्रगति नहीं हुई.
नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के नाम नोटिस भेजकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का कहा गया. इसके बावजूद किसी भी प्रयास की जानकारी आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस से नहीं मिली है. इसके बाद इस वर्ष जनवरी में सुनवाई के बाद मार्च में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कंप्लाइंस रिपोर्ट पेश की गई. मामले की फाइल खो जाने से चार माह बाद सुनवाई हुई है. इसके चलते खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के ज्यूटिशियल रजिस्ट्रार को इस मामले की मॉनिटरिंग डे टू डे करने के निर्देश दिए हैं.