जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में सलमान खान की ओर से पेश ट्रांसफर पिटीशन पर सोमवार को न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की अदालत में अधिवक्ताओं द्वारा समय चाहा गया. न्यायालय ने अधिवक्ताओं को चार सप्ताह का समय दिया है. वहीं, स्थगन आदेश को जारी रखा गया है.
सलमान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत (Salman Khan advocate in black buck poaching case) तो सोनाली व सैफ अली खान की ओर से अधिवक्ता केके व्यास वीसी के जरिए मौजूद रहे. सरकार की ओर से गौरवसिंह ने पक्ष रखा. ट्रायल कोर्ट में चल रही तीनों अपीलों पर फिलहाल उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश जारी रहेगा.
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गौरतलब है कि अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि सलमान के काले हिरण शिकार से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीलें विचाराधीन हैं, जिनका संबंध एक ही केस से है. एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किए गए सैफ अली खान व अन्य के खिलाफ पेश की गई है. वहीं दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान को अवैध हथियार में बरी करने के खिलाफ है, तो वहीं तीसरी अपील सलमान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ है.