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Rajasthan High Court : सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन में 4 सप्ताह का दिया समय, निचली अदालत में विचाराधीन अपीलों पर स्थगन आदेश जारी - Rajasthan High Court

सलमान खान की ओर से उच्च न्यायालय में पेश ट्रांसफर पि​​टीशन पर अधिवक्ताओं ने समय चाहा है. इस पर न्यायालय ने चार सप्ताह का समय दिया है. साथ ही ट्रायल कोर्ट में चल रही तीनों अपीलों पर फिलहाल उच्च न्यायालय (Rajasthan High court on Salman Khan case) का स्थगन आदेश जारी रहेगा.

Salman Khan, Rajasthan High court
सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन

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Published : Jan 10, 2022, 7:36 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में सलमान खान की ओर से पेश ट्रांसफर पिटीशन पर सोमवार को न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की अदालत में अधिवक्ताओं द्वारा समय चाहा गया. न्यायालय ने अधिवक्ताओं को चार सप्ताह का समय दिया है. वहीं, स्थगन आदेश को जारी रखा गया है.

सलमान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत (Salman Khan advocate in black buck poaching case) तो सोनाली व सैफ अली खान की ओर से अधिवक्ता केके व्यास वीसी के जरिए मौजूद रहे. सरकार की ओर से गौरवसिंह ने पक्ष रखा. ट्रायल कोर्ट में चल रही तीनों अपीलों पर फिलहाल उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश जारी रहेगा.

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गौरतलब है कि अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि सलमान के काले हिरण शिकार से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीलें विचाराधीन हैं, जिनका संबंध एक ही केस से है. एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किए गए सैफ अली खान व अन्य के खिलाफ पेश की गई है. वहीं दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान को अवैध हथियार में बरी करने के खिलाफ है, तो वहीं तीसरी अपील सलमान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ है.

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जबकि एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले ही सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे व दुष्यन्त सिंह के खिलाफ पेश की गई थी. क्योंकि हिरण शिकार के मामले में सलमान को पांच साल की सजा हुई एवं बाकी को दोष मुक्त कर दिया था. ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है, तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ही सुनवाई की जाए.

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सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी सलमान से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सुनवाई की गई थी. जिसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिका 4 नवंबर, 2011 को आदेश पारित किया था. ऐसे में वर्तमान में भी तीन अपीलें अपीलांट कोर्ट में विचाराधीन हैं. उनको राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाए.

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