जोधपुर. अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण की अदालत में बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान से जुड़ी 4 अपीलों पर सुनवाई आगे नहीं बढ पाई. वैसे तो चारों अपील जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में है, लेकिन अभी पीठासीन अधिकारी के नहीं होने से एडीजे ग्रामीण के पास चार्ज हैं.
प्रदेश भर में कोरोना वायरस के कारण अदालतों में अभी अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई हो रही है, ऐसे में सलमान खान से जुड़ी 4 अपील सूचीबद्ध थी, लेकिन सभी मामलों की सुनवाई अब 16 जुलाई 2020 को होगी. गौरतलब है कि तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की अदालत ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में 5 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाते हुए सलमान खान को 5 साल की सजा के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण चन्द्र कुमार सोनगरा के समक्ष अपील पेश की थी.
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वहीं, दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण कोर्ट में अपील पेश की थी. वहीं, 2 अपील सरकार की ओर से ओर से पेश की गई थी, जिसमें की अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान खान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान को राहत दी थी.