राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

PRO को सस्पेंड करवाने के मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस - dungarpur medical college

राजस्थान हाईकोर्ट ने डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और राजकीय अस्पताल के अधीक्षक सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया है. साथ ही निलंबन आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है.

jodhpur news  high court issues notice  suspension of pro  राजस्थान हाईकोर्ट की खबर  rajasthan highcourt news
हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस

By

Published : Jun 3, 2020, 10:10 PM IST

जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने याचिकाकर्ता को निलंबित किए जाने के बाबत डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर से 9 मई 2020 को जारी निलंबन आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और राजकीय अस्पताल के अधीक्षक सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह में जवाब-तलब किया है.

हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस

बता दें कि डूंगरपुर में चिकित्सा विभाग के तहत ब्लड बैंक के जनसंपर्क अधिकारी पदमेश गांधी को निलंबित कर दिया गया था. याचिकाकर्ता की ओर से वीसी पर पैरवी करते हुए अधिवक्ता रितुराज सिंह राठौड़ ने कहा कि जिस आरोप के आधार पर याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया है, उसका याचिकाकर्ता से कोई लेना-देना नहीं है. यह सही है कि कोविड- 19 महामारी के दौरान अच्छा काम करने वाले चिकित्सकों के बारे में याचिकाकर्ता ने अखबारों में सकारात्मक समाचार प्रकाशित कराए थे. इससे राजकीय अस्पताल के अधीक्षक नाराज हो गए थे तथा उन्होंने याचिकाकर्ता को फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था.

यह भी पढ़ेंःस्थगित हुई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 18 जून से होगी, शिक्षा विभाग ने पूरी की तैयारियां

इस पर याचिकाकर्ता ने उच्चाधिकारियों को इसकी शिकायत की थी. लेकिन इसी दौरान इन सर्विस चिकित्सकों द्वारा भी अधीक्षक महोदय की उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई, जिसमें उनको भड़काने का आरोप याचिकाकर्ता पर लगाते हुए उनको निलंबित कर दिया गया. साथ ही यह कहा गया कि यह झूठ है, इस बारे मे न तो शो कॉज नोटिस दिया गया. न ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details