जोधपुर. प्रदेश में जगह-जगह पर चल रहे अवैध हुक्का बारों के संचालन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट व न्यायाधीश पीएस भाटी की अदालत में सुनवाई दौरान सरकार से जवाब मांगा गया. इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस तरह के हुक्का बारों को लेकर कानून बनाने जा रही है और इसके लिए शीघ्र अध्यादेश लाया जाएगा. इसके लिए समय की आवश्यकता है. इस पर कोर्ट ने मामले में एक अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है.
हुक्का बार पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार ने कहा- जल्द अध्यादेश लाकर बनाएंगे कानून - सरकार
प्रदेश में संचालित हुक्का बारों को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया सरकार हुक्का बारों को लेकर गंभीर है और इस पर रोक के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आएगी. जिसके लिए कुछ समय की आवश्यकता है.
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वास्त किया कि इसको लेकर सरकार गंभीर है और इसके लिए कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है. जिसके लिए समय की आवश्यकता है. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता कानसिंह की ओर से गत वर्ष दायर जनहित याचिका में बताया गया कि स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं. इसको लेकर न तो शिक्षा विभाग और न ही राज्य सरकार गंभीर है. इसके अलावा हुक्का बार भी धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं. जिनमें कम उम्र के बच्चों को भी प्रवेश दिया जा रहा है.