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गौ सरंक्षण अधिनियम में किए गए संशोधन को लेकर गौवंश संघर्ष समिति का प्रदर्शन

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Published : Sep 7, 2020, 9:22 PM IST

जोधपुर में सोमवार को गौ संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 2016 में किए गए संशोधन को निरस्त करने की मांग की गई. इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और गौवंश आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया गया. साथ ही जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा.

राजस्थान न्यूज, jodhpur news
गौवंश संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन

जोधपुर.गौ संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 2016 में किए गए संशोधन को निरस्त करने की मांग को लेकर सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और गौवंश आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले जोधपुर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. साथ ही जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन भी किया गया.

गौवंश संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन

गौवंश संरक्षण संघर्ष समिति के संगठन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 2016 में प्रदेश में निराश्रित, अपंग और वृद्ध गौवंश के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया था. इसमें राज्य की पंजीकृत गौशालाओं, अपंग, निराश्रित गौवंश के लिए सहायता राशि का प्रावधान भी किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने राजस्थान स्टांप अधिनियम 1988 -1999 के अधिनियम संख्या 14 की धारा 3 के अधीन संग्रहित अधिभार से मिलने वाली राशि जो कि गाय और उसकी नस्ल संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलती रही उसमें संशोधन किया है. जिसके चलते वर्तमान समय में ये राशि पंजीकृत गौशालाओं को नहीं मिल सकेगी. ऐसे में राजस्थान सरकार को नियमों में किए गए संशोधन को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए.

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गौवंश सरंक्षण संघर्ष समिति और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से इन्हीं मांगों को लेकर सोमवार को जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया. साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जोधपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है उनका कहना है कि अगर आने वाले समय में राज्य सरकार ने इन नियमों में संशोधन नहीं किया गया तो गौवंश संरक्षण संघर्ष समिति और विश्व हिंदू परिषद की ओर से आगामी दिनों में उग्र आंदोलन और प्रदर्शन किए जाएंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी.

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