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मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की एवज में रिश्वत लेने वाले ग्राम सेवक को सजा

मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए रिश्वत लेने के मामले में एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Nov 7, 2019, 11:24 PM IST

जयपुर.एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए रिश्वत लेने वाले फतेहपुर के बलारा ग्राम सेवक जगदीश प्रसाद बलाई को चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि जाकिर हुसैन ने 2 सितंबर 2008 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपने विवाह का पंजीकरण कराने के लिए अभियुक्त से संपर्क किया था. अभियुक्त ने प्रमाण पत्र बनाने के लिए पांच हजार रुपए मांगे. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 2 सितंबर को ही अभियुक्त को ढाई हजार रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

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