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'सुरक्षित चुनाव' के लिए कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना हो: चुनाव आयुक्त

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने 'सुरक्षित चुनाव' के लिए कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि 'सुरक्षित' और 'शांतिपूर्ण' चुनाव करवाना ही आयोग का ध्येय है.

VC of State Election Commission,  Rajasthan Municipal Corporation Election 2020
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा की वीसी

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Published : Oct 14, 2020, 7:46 PM IST

जयपुर.राजस्थान के 3 जिलों के 6 नगर निगम में हो रहे चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने जिला निर्वाचन अधिकारी और सीएमएचओ से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की. साथ ही आयोग के आयुक्त ने 'सुरक्षित चुनाव' के लिए कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए.

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कहा कि नगर निगम चुनाव-2020 के दौरान केंद्र और राज्य सरकार, चिकित्सा विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना की जाए. उन्होंने कहा कि 'सुरक्षित' और 'शांतिपूर्ण' चुनाव करवाना ही आयोग का ध्येय है. मेहरा बुधवार को जयपुर, जोधपुर और कोटा जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस आयुक्त या अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे थे.

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मेहरा ने कहा कि लोकसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का दौर शुरू हो गया है. ऐसे में प्रशासन कोरोना संबंधी जारी दिशा-निर्देशों की पालना करवाते हुए ही निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करवाएं. उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर यदि कोई कोरोना संक्रमित मतदान करना चाहे तो उसे पूरे प्रोटोकॉल की पालना के साथ मतदान प्रक्रिया में शामिल किया जाए.

चुनाव आयुक्त ने कहा कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाएं, दो गज की दूरी और सैनिटाइज होकर ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश करें. उन्होंने कहा कि आवेदन के समय भीड़ होने पर आगंतुक आरओ या एआरओ कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठकर अपनी बारी का इंतजार करें.

मेहरा ने कहा कि प्रशासन यह भी सुनिश्चित करे कि नामांकन के दौरान आवेदक किसी भी प्रकार की बाइक रैली, वाहन रैली और जनसमूह को एकत्रित ना करें. उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए. चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी के गले नहीं लगे, किसी के पैर ना छुएं और ना ही किसी से हाथ मिलाएं. इसके अलावा जनसमूह में प्रचार करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

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उन्होंने कहा कि प्रशासन यह भी सुनिश्चित करें कि प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए. उन्होंने चुनाव के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को सुगम मतदान कराने की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए. मेहरा ने कहा कि मतदान दिवस पर राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों की ओर से जो पर्ची बूथ लगाए जाते हैं, वहां भी कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालन किया जाए. साथ ही किसी भी समय वहां भीड़ एकत्र ना हो.

मेहरा ने पुलिस आयुक्त और अधीक्षकों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के चलते निकाय क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जाप्ता लगाया जाए. उन्होंने अवैध शराब, अवैध हथियार जब्त करने को भी पांबद करने के निर्देश दिए. उन्होंने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, मतदान एवं मतगणना दिवस पर पुलिस बल की आवश्यकता या उपलब्धता, मतदान केंद्रों पर एवं मतदान केंद्रों तक पहुंचने व वापसी के समय दलों की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा भी की और सभी अधिकारियों ने आयुक्त को सुरक्षित, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने का आश्वासन दिया.

गौरतलब है कि इन सभी नगर निगमों के लिए जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर का मतदान 29 अक्टूबर को और जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में मतदान 1 नवंबर को सुबह 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक करवाया जाएगा. जबकि मतगणना 3 नवंबर को प्रातः 9 बजे से होगी.

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