जयपुर. राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बहुमंजिला फ्लैट्स के आवंटन के लिए 1 सितम्बर से पंजीकरण योजना शुरू की गई थी. इसमें आवेदकों से ली गई पंजीकरण राशि पुर्नभुगतान/ समायोजन नहीं किये जाने संबंधी प्रावधान में आंशिक संशोधन किया गया है.
संशोधन के मुताबिक वरीयता लॉटरी में असफल रहे आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदकों को उनकी मूल पंजीकरण राशि 2 हजार रुपये और अल्प आय वर्ग के आवेदकों को 3 हजार 500 रुपये रिफण्ड करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही योजना के लाभार्थियों की मूल पंजीकरण राशि मण्डल नियमानुसार आवंटित फ्लैट की लागत में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है.
आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि ये आंशिक संशोधन वर्तमान में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं के पंजीकरण योजनाओं पर ही लागू होगा. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत तीन प्रोजेक्टों में 2 हज़ार 398 आवास बनेंगे. प्रताप नगर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत सेक्टर 8 और सेक्टर 26 में दो प्रोजेक्टों में आवास निर्मित किए जाएंगे. इनमें सेक्टर 26 में निर्मित होने वाली योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए 720 आवास बनाए जाएंगे.