जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर जिले की बानसूर पंचायत समीति में तैनात सफाई कर्मचारी को पांच सौ रुपए मासिक वेतन देने को शर्मनाक और मानवीय गरिमा के खिलाफ माना है. अदालत ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता कर्मचारी को नियमित वेतन श्रृंखला के साथ ही समस्त परिलाभ अदा करने को कहा है.
न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश अनिल कुमार की याचिका पर दिए. अदालत ने याचिकाकर्ता को दूसरी बार याचिका दायर करने को मजबूर करने पर राज्य सरकार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. अदालत ने कहा कि एक सफाई कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी से कम राशि देना अन्याय है. राज्य सरकार कल्याणकारी सरकार है. उसे दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी देनी ही चाहिए.