जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से नव सृजित नगर निगमों के गठन को लेकर दायर याचिका में जवाब पेश किया गया है. हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 29 मई को तय की है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रिया यादव की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए.
राज्य सरकार और नगर निगम ग्रेटर की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि, राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लेकर जयपुर नगर निगम को दो भागों में विभाजित कर ग्रेटर और हेरिटेज बनाया है. नीतिगत निर्णय होने के कारण अदालत को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है. इसके अलावा याचिकाकर्ता की ओर से बिना रिसर्च किए यह जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में नगर निगमों के गठन पर अतिरिक्त आर्थिक भार की बात कही गई है, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से बिना आंकड़े जुटाए यह तथ्य पेश किया गया है.
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