जयपुर. राज्य सरकार ने भूखंडों के उप विभाजन और पुनर्गठन के संबंध में जारी नियमों को समाहित करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं. इन दिशा निर्देशों में स्थानीय निकाय की योजनाओं और कृषि भूमि पर अनुमोदित योजनाओं के प्रकरण, उपविभाजन, पुनर्गठन, गैर योजना क्षेत्र, स्वतंत्र रूप से जारी एकल पट्टा एवं आबादी भूमि के प्रकरण शामिल हैं.
स्थानीय निकाय की योजनाओं और कृषि भूमि पर अनुमोदित योजनाओं के प्रकरणों में उपविभाजन को लेकर निर्देश जारी किये हैं. भूखण्ड का एक से अधिक भूखण्डों में उपविभाजन होने पर उपविभाजित भूखण्ड पर अग्र सेटबैक मूल भूखण्ड अनुसार और अन्य सैटबेक मूल भूखण्ड के अनुसार या फिर योजना के भूखण्डों के उपविभाजन के बाद मौके पर मूल भूखण्ड का स्वरूप परिवर्तित होने की स्थिति में मौके की विद्यमान स्थिति अनुसार निर्धारित किये जा सकेंगे. अन्य भवन मानदण्ड जिसमें भवन की ऊंचाई बीएआर आदि उपविभाजित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन विनियम 2020 (या फिर प्रचलित भवन विनियम) अनुसार ही निर्धारित किये जा सकेंगे.
भूखण्डों का पुनर्गठन
दो या दो से अधिक भूखण्डों का पुर्नगठन प्रस्तावित होने पर पुर्नगठित भूखण्ड में अग्र और पृष्ठ सेटबैक मूल भूखण्ड/योजना अनुसार रखे जाने होंगे. पार्श्व सेटबैक पुनर्गठित भूखण्ड के क्षेत्रफल और मूल भूखण्ड अनुसार जो भी अधिक हो रखे जाने होंगे. पुनर्गठित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर अन्य भवन मानदण्डों का निर्धारण भवन विनियम 2020 (या फिर प्रचलित भवन विनियम) अनुसार निर्धारित किए जा सकेंगे.
गैर योजना क्षेत्रों के प्रकरण
मूल भूखण्ड का उपविभाजन होने पर मूल भूखण्ड पर भवन मानदण्ड/ सेटबैक्स पूर्व में ही निर्धारित होने पर उपविभाजित भूखण्ड/भूखण्डों पर समस्त सेटबैक्स मूल भूखण्ड के अनुसार ही निर्धारित किये जा सकेंगे. उपविभाजित भूखंड पर भवन निर्माण किए जाने पर सेट बैक का निर्धारण भवन विनियम 2020 के तहत भवन की प्रस्तावित ऊंचाई के अनुरूप रखा जाना अनिवार्य होगा. अन्य भवन मानदण्ड भवन की ऊंचाई बीएआर आदि उपविभाजित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन विनियम, 2020 (या फिर प्रचलित भवन विनियम) अनुसार रखे जाने होंगे. मूल भूखण्ड के लिए सैटबेक्स पूर्व में निर्धारण नहीं होने की स्थिति में सड़क पर स्थित अन्य भूखण्ड/आस-पास के भवनों की भवन रेखा के दृष्टिगत सैटबेक्स, ऊंचाई और अन्य भवन मानदण्ड भवन मानचित्र समिति/सक्षम अधिकारी की ओर से निर्धारित किए जा सकेंगे.
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