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करंट लगने से श्रमिक की हो गई थी मौत, अब डिस्कॉम पर 13 लाख रुपए का हर्जाना - death of labor due to current

करंट लगने से हुई श्रमिक की मौत पर अदालत ने जयपुर डिस्कॉम पर 13 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. मृतक श्रमिक खेत जा रहा था तभी रास्ते में पड़े तार से करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी.

जयपुर डिस्कॉम पर हर्जाना, compensation on Jaipur Discom
Rs 13 lakh compensation on Jaipur Discom

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Published : Jan 11, 2020, 10:05 PM IST

जयपुर.अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-12 ने बिजली का करंट लगने से श्रमिक की मौत के मामले में जयपुर डिस्कॉम पर 13 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. अदालत ने यह आदेश मृतक की पत्नी मुक्ता देवी व अन्य की ओर से दायर परिवाद पर दिए.

परिवाद में कहा गया कि 6 जुलाई 2018 को कठूमर निवासी मंगलसिंह खेत में चारा काटने के लिए गया था. खेत से गुजर रहे बिजली के तारों में से एक तार टूट कर नीचे पड़ा था. जिसकी चपेट में आने से मंगल की मौत पर ही मौत हो गई. परिवाद में कहा गया कि बिजली कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह बिजली के तारों का रखरखाव करे.

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इसके अभाव में परिवादी के पति को करंट लगा और उसकी मौत हो गई. जिसके जवाब में जयपुर डिस्कॉम की ओर से कहा गया कि बारिश के मौसम में तारों में करंट आना स्वाभाविक है. ऐसे में मृतक को भी चाहिए था कि वह खेत में सावधानी पूर्वक काम करें.

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घटना में मृतक की मौत उसकी खुद की लापरवाही से हुई है. ऐसे में बिजली कंपनी किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने बिजली कंपनी को दोषी मानते हुए उस पर 13 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.

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