जयपुर.अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-12 ने बिजली का करंट लगने से श्रमिक की मौत के मामले में जयपुर डिस्कॉम पर 13 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. अदालत ने यह आदेश मृतक की पत्नी मुक्ता देवी व अन्य की ओर से दायर परिवाद पर दिए.
परिवाद में कहा गया कि 6 जुलाई 2018 को कठूमर निवासी मंगलसिंह खेत में चारा काटने के लिए गया था. खेत से गुजर रहे बिजली के तारों में से एक तार टूट कर नीचे पड़ा था. जिसकी चपेट में आने से मंगल की मौत पर ही मौत हो गई. परिवाद में कहा गया कि बिजली कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह बिजली के तारों का रखरखाव करे.
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