जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने अदालती आदेशों के बावजूद प्री-प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव को 20 अक्टूबर को तलब करते हुए उन्हें अवमानना के नोटिस जारी किए हैं. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने आदेश अभ्युथानम सोसायटी व अन्य की जनहित याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से रिकॉल प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि प्री-प्राइमरी (Case of not giving admission under RTE) कक्षाओं को राज्य सरकार की ओर से मान्यता नहीं दी गई है. वहीं खंडपीठ ने अंतरिम रूप से प्री-प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश के आदेश दिए हैं. यह आदेश फाइनल आदेश की प्रकृति का है. ऐसे में इस आदेश को वापस लिया जाए.