जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्यकाल पूरा कर चुकी सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त करने के संबंध में गत 21 अगस्त को जारी सहकारिता रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने इन समितियों के चुनाव कराने को कहा है. वहीं अदालत ने मामले में प्रमुख सहकारिता सचिव, सहकारिता रजिस्ट्रार और इलेक्शन अथॉरिटी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
पढे़ं:विधायक गुंजल की पत्नी के लिए मास्टर प्लान कुर्बान, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक, भरतपुर के चेयरमैन भीम सिंह की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता कपिल बाढ़दार ने अदालत को बताया कि सहकारिता रजिस्ट्रार ने गत 21 जनवरी को सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 30 के तहत कार्यकाल पूरा कर चुकी समितियों में प्रशासन लगाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. याचिका में कहा गया कि रजिस्ट्रार ने अधिनियम के प्रावधान के तहत प्रशासक लगाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं, उस प्रावधान को हाईकोर्ट वर्ष 2017 में ही अवैध घोषित कर चुका है.
अधिवक्ता ने ऐसे में सहकारिता के आदेश को रद्द करने की मांग की. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सहकारिता रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं और इन समितियों के चुनाव कराने को कहा है.