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राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के खाली पदों को नहीं भरने पर मांगा जवाब

राजस्थान हाइकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 लेवल 2 अंग्रेजी विषय के रिक्त चल रहे पदों पर नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मुथरेश सैनी की याचिका पर दिए.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के खाली पदों को नहीं भरने पर मांगा जवाब

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Published : Mar 23, 2021, 8:34 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 लेवल 2 अंग्रेजी विषय के रिक्त चल रहे पदों पर नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मुथरेश सैनी की याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट

पढ़ें:डीजे कैडर के 109 न्यायिक अधिकारियों के तबादले, देर रात जारी किया गया तबादला आदेश

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया की इस भर्ती में नॉन टीएसपी के 9278 पदों पर भर्ती की जानी थी. प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने 2 मार्च 2020 को हाइकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर भर्ती के 506 पद रिक्त बताए. वहीं गत 11 जनवरी को प्रतीक्षा सूची से इन पदों में से 366 पद भरे गए. याचिका में कहा गया की विभाग की ओर से शेष 140 पदों को अब तक नहीं भरा गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

डीजे कैडर के 109 न्यायिक अधिकारियों के तबादले

राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल निर्मल सिंह मेडतवाल ने सोमवार देर रात को एक आदेश जारी करते हुए जिला जज कैडर के 109 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया.

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