जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती 2016 में अभ्यर्थियों के ओवर एज से जुड़े मामले में गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं.
न्यायाधीश दिनेश मेहता ने यह आदेश शंकर लाल मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं के भर्ती की लिखित और दक्षता परीक्षा पास करने के बावजूद उन्हें साक्षात्कार में यह कहते हुए शामिल नहीं किया कि वह ओवर एज को पार कर चुके हैं.
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याचिका में कहा गया कि आरपीएससी की ओर से वर्ष 2016 में जारी मूल भर्ती विज्ञापन के समय याचिकाकर्ता आयु सीमा में आते थे. वहीं, आयोग ने वर्ष 2018 में संशोधित विज्ञापन जारी करते उस समय ओवर एज की सीमा को कम कर दिया. जिसके चलते याचिकाकर्ताओं को ओवर एज माना जा रहा है.
जबकि वे भर्ती की लिखित परीक्षा के साथ ही फिजिकल टेस्ट भी पास कर चुके हैं. ऐसे में उन्हें साक्षात्कार से वंचित करना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.