राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

कांस्टेबल भर्ती की चयन सूची को चुनौती, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - Rajasthan High Court News

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2020 में ओबीसी वर्ग के लिए तय पदों को नहीं भरने और भूतपूर्व सैनिकों को अधिक पदों पर नियुक्ति देने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Jaipur News,  Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट

By

Published : May 11, 2021, 8:32 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2020 में ओबीसी वर्ग के लिए तय पदों को नहीं भरने और भूतपूर्व सैनिकों को अधिक पदों पर नियुक्ति देने पर गृह सचिव, डीजीपी और आरएसी पांचवीं बटालियन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश दीपक यादव की याचिका पर दिए.

पढ़ें- भरतपुर में निजी चिकित्सालय को वेंटिलेटर देने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, PIL दाखिल

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरएसी पांचवीं बटालियन में कुल 88 पद थे. इसमें से ओबीसी पुरुष वर्ग के बैकलॉग सहित 45 पद और 16 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थे. इसके बावजूद विभाग ने ओबीसी वर्ग के कई पदों को भूतपूर्व सैनिकों से भर दिया. वहीं, सभी चयनित अभ्यर्थियों सहित भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के अंक भी सार्वजनिक नहीं किए.

इसके अलावा विभाग ने भर्ती की कट ऑफ भी जारी नहीं की. याचिका में कहा गया कि विभाग की ओर से चयन सूची रोस्टर पॉइंट से नहीं बनाने से अधिक अंक होने के बावजूद याचिकाकर्ता का चयन नहीं हो सका. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती: आयुर्वेद कंपाउंडर को बोनस अंक नहीं देने का मामला

राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में आयुर्वेद कंपाउंडर को बोनस अंक नहीं देने पर महिला एवं बाल विकास विभाग और करौली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश बबीता कुमारी की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि गत मार्च महीने में विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन मांगे थे. जिसमें जीएनएम को चार अंक और एएनएम को तीन अंक बोनस के रूप में देने का प्रावधान किया गया. वहीं, दो साल की आयुर्वेद कंपाउंडर की डिग्री रखने वालों को बोनस अंक से वंचित रखा गया.

याचिका में कहा गया कि आयुर्वेद कंपाउंडर भी जीएनएम के समान डिग्री रखकर समान कार्य करते हैं. ऐसे में विभाग जीएनएम और आयुर्वेद कंपाउंडर के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है. याचिका में गुहार की गई कि याचिकाकर्ता को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के लिए बोनस अंक दिलाए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details