जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2020 में ओबीसी वर्ग के लिए तय पदों को नहीं भरने और भूतपूर्व सैनिकों को अधिक पदों पर नियुक्ति देने पर गृह सचिव, डीजीपी और आरएसी पांचवीं बटालियन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश दीपक यादव की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरएसी पांचवीं बटालियन में कुल 88 पद थे. इसमें से ओबीसी पुरुष वर्ग के बैकलॉग सहित 45 पद और 16 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थे. इसके बावजूद विभाग ने ओबीसी वर्ग के कई पदों को भूतपूर्व सैनिकों से भर दिया. वहीं, सभी चयनित अभ्यर्थियों सहित भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के अंक भी सार्वजनिक नहीं किए.
इसके अलावा विभाग ने भर्ती की कट ऑफ भी जारी नहीं की. याचिका में कहा गया कि विभाग की ओर से चयन सूची रोस्टर पॉइंट से नहीं बनाने से अधिक अंक होने के बावजूद याचिकाकर्ता का चयन नहीं हो सका. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.