राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

RAS भर्ती में दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण नहीं देने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

RAS भर्ती-2021 में दिव्यांग वर्ग के लिए तय 4 फीसदी आरक्षण के तहत पद आरक्षित नहीं रखने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और आरपीएससी सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट

By

Published : Aug 4, 2021, 6:13 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने RAS भर्ती-2021 में दिव्यांग वर्ग के लिए तय 4 फीसदी आरक्षण के तहत पद आरक्षित नहीं रखने पर मुख्य सचिव और आरपीएससी सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश मोहम्मद शाहिद की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि RPSC ने गत दिनों RAS के 363 और अधीनस्थ सेवा के 625 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है, जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 31 पद आरक्षित रखे गए हैं, जबकि दिव्यांग अधिनियम की धारा 34 के तहत सरकारी सेवाओं में दिव्यांगों के लिए कम से कम 4 फीसदी आरक्षित रखी जानी चाहिए. ऐसे में RAS भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 39 पद आरक्षित रखे जाने चाहिए थे.

यह भी पढ़ेंःTOP 10 @ 5 PM: एक क्लिक में पढ़ें राजस्थान की 10 बड़ी खबरें...

याचिका में गुहार की गई है कि दिव्यांग वर्ग के लिए तय 4 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करते हुए नए सिरे से भर्ती विज्ञापन निकाला जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details