जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल क्रमोन्नत होने के बाद भी व्याख्याताओं के पद सृजित नहीं करने पर वित्त सचिव और शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं. न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश सुनील कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से करीब 7000 स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है. इसके बावजूद भी इन स्कूलों में अंग्रेजी व्याख्याता के पद नहीं भरे गए हैं. व्याख्याता के पदों पर द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं, जबकि नियमानुसार व्याख्याता के पद पर इस पद की योग्यता रखने वाली शिक्षक ही अध्यापन करा सकते हैं.