जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस में शामिल हुए 6 बसपा विधायकों के (Rajasthan High Court) राज्यसभा में मतदान को लेकर दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि यह याचिका लंबित रहने के दौरान पूर्व में राज्यसभा के चुनाव हो चुके हैं. लेकिन उस समय याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती नहीं दी. इसके अलावा अब राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है. ऐसे में कोर्ट मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं दे रही है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस उमाशंकर व्यास की अवकाशकालीन विशेष खंडपीठ ने यह आदेश हेमंत नाहटा की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए.
हाइकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर नाहटा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेश कर दी गई है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि विधानसभा स्पीकर की ओर से बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर हाईकोर्ट की एकलपीठ में चुनौती दी गई थी. एकलपीठ ने याचिका को 24 अगस्त 2020 को निस्तारित कर दिया था और उसकी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने चार अगस्त 2020 को यह याचिका दायर की थी. जिसे अभी तक स्वीकर भी नहीं किया गया है और ना ही संबंधित पक्षकारों नोटिस ही जारी हुए हैं. ऐसे में कोर्ट कोई अंतरिम आदेश देना उचित नहीं समझता है.