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HC Seeks Answer Regarding Bonus Points : बोनस अंक के लाभ से वंचित करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब... - Rajasthan Hindi News

राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा विभाग की प्रयोगशाला सहायक भर्ती- 2018 में राजकीय चिकित्सालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को बोनस अंक के लाभ से वंचित (HC Seeks Answer Regarding Bonus Points) किए जाने के मामले में चिकित्सा विभाग से 25 जनवरी तक जवाब मांगा है. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश महेंद्र कुमार गौतम व अन्य की याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Jan 19, 2022, 2:58 PM IST

जयपुर. याचिकाओं में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा और अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2013 से राजकीय चिकित्सालय में संविदा के आधार पर प्रयोगशाला सहायक के पदों पर कार्यरत है. याचिकाकर्ता विभाग की ओर से वर्ष 2018 में जारी की गई भर्ती के तहत बताई गई समस्त योग्यता रखते हैं. इसके साथ ही उनके पास तीन वर्ष से अधिक का अनुभव भी है और विभाग ने उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी कर रखा है.

याचिका में कहा गया कि विभाग ने उनकी वरीयता के आधार पर भर्ती में उनके दस्तावेज भी सत्यापन कर लिए हैं, लेकिन गत दिसंबर माह में जारी की गई भर्ती की अंतिम चयन सूची में याचिकाकर्ताओं का नाम शामिल नहीं किया. दूसरी ओर विभाग ने याचिकाकर्ताओं से कम अंक प्राप्त करने वाले दूसरे अभ्यर्थियों का चयन किया है.

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याचिकाओं में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को बोनस अंक के लाभ से वंचित करते हुए उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विभाग के अतिरिक्त महाधिवक्ता को याचिका की कॉपी देने के आदेश देते हुए 25 जनवरी तक जवाब (HC Seeks Answer Regarding Bonus Points) पेश करने को कहा है.

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