जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने पतंजलि अयुर्वेद कि दवा कोरोनिल में ट्रायल नियमों की अनदेखी को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहन्ती की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए आयुष मंत्रालय, आईसीएमआर, पतंजलि आयुर्वेद, निम्स अस्पताल, राज्य सरकार और चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी करके चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. जानकारी के मुताबिक यह याचिका एसके सिंह की ओर से दायर की गई थी.
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आपको बता दें दवा पर जारी विवाद के बीच जयपुर के ज्योतिनगर थाने में भी बाबा रामदेव और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है. इस एफआईआर में योग गुरू बाबा रामदेव, बालकृष्ण, वैज्ञानिक अनुराग वार्ष्णेय, निम्स के अध्य्क्ष डॉ. बलबीर सिंह तोमर, निदेशक डॉ. अनुराग तोमर को आरोपी बनाया गया है.
राजस्थान हाइकोर्ट ने पतंजलि की ओर से कोरोना को ठीक करने के दावे के साथ लॉन्च किए कोरोना किट को लेकर पतंजलि, निम्स यूनिवर्सिटी, आयुष मंत्रालय, ICMR और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश एसके सिंह की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.