जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने अदालती आदेश के बावजूद सफाई कर्मचारी की नियुक्ति संबंधी विवाद को तय नहीं करने पर स्वायत्त शासन सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अब्दुल जब्बार की अवमानना याचिका पर दिए.
इस याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को जुलाई 2018 में रावतभाटा नगरपालिका में सफाईकर्मी के पद पर चयनित कर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए थे. याचिकाकर्ता ने नगरपालिका में संपर्क किया तो उसे पद का अनुभव कम होने का हवाला देते हुए नियुक्ति से वंचित कर दिया.