जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता छात्रा की दसवीं और बाहरवीं कक्षा की अंक तालिका में दर्ज गलत जन्मतिथि को चार सप्ताह में सुधार कर पुन: अंक तालिका जारी करे. न्यायाधीश एसपी शर्मा की ने यह आदेश परी जिंदल की याचिका पर दिया.
याचिका में अधिवक्ता मोहित बलवदा ने अदालत ने बताया कि याचिकाकर्ता कक्षा चार से कक्षा 12 तक एमजीडी स्कूल की छात्रा रही है. उसके जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में जन्मतिथि 27 मई 1999 दर्ज है. वहीं कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए आवेदन करते समय गलती से जन्मतिथि 21 मार्च 1999 दर्ज हो गई.