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सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं, हाईकोर्ट ने निजी अस्पताल को दिए वैक्सीन लगाने के निर्देश

जयपुर शहर के सरकारी अस्पतालों में को-वैक्सीन की दूसरी डोज उपलब्ध नहीं है. ऐसे में डोज लगवाने की गुहार के साथ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जेएलएन रोड स्थित निजी अस्पताल को निर्धारित शुल्क लेकर याचिकाकर्ता को डोज लगाने के निर्देश दिए.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High court
राजस्थान हाई कोर्ट

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Published : May 22, 2021, 8:46 PM IST

जयपुर. शहर के सरकारी अस्पतालों में को-वैक्सीन की दूसरी डोज उपलब्ध नहीं है. ऐसे में डोज लगवाने की गुहार के साथ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जेएलएन रोड स्थित निजी अस्पताल को निर्धारित शुल्क लेकर याचिकाकर्ता को डोज लगाने के निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश कुंज बिहारी खंडेलवाल की जनहित याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने गत 14 अप्रैल को कांवटिया अस्पताल में कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी. तय प्रोटोकॉल के हिसाब से उसे दूसरी डोज चार सप्ताह बाद लगनी थी, लेकिन कांवटिया अस्पताल के साथ ही आसपास के अन्य अस्पतालों में दूसरी डोज के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है.

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याचिका में कहा गया कि अगर तय समय में डोज नहीं लगवाई गई तो पहली डोज भी व्यर्थ हो जाएगी. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि जेएलएन रोड स्थिति निजी अस्पताल में दूसरी डोज उपलब्ध है, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने निजी अस्पताल को डोज लगाने के लिए निर्देश दिए हैं.

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