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राजस्थान हाई कोर्ट का आदेशः थानों के मुकदमों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार तय करें रजिस्ट्रार जनरल

राजस्थान हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है. जिसके अनुसार वह सीकर के लोसल और रानोली थाने के आपराधिक मुकदमों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार दांतारामगढ़ कोर्ट को देने के समय में निर्णय करें.

Rajasthan High Court, राजस्थान हाई कोर्ट
राजस्थान हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को दिया निर्देश

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Published : Aug 24, 2021, 9:16 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है. जिसके अनुसार वह सीकर के लोसल और रानोली थाने के आपराधिक मुकदमों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार दांतारामगढ़ कोर्ट को देने के समय में निर्णय करें. इसके साथ ही अदालत ने दांतारामगढ़ बार एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.

न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश दिए. याचिका में कहा गया कि पूर्व में सीकर डीजे (district judge) ने आदेश जारी कर दांतारामगढ़ उपखंड के पुलिस थानों के मुकदमों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार दांतारामगढ़ कोर्ट को दिया गया था.

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वहीं, बाद में सिर्फ दांतारामगढ़ और खाटूश्यामजी थाने के मुकदमों का क्षेत्राधिकार ही दांतारामगढ़ कोर्ट को दिया गया. ऐसे में शेष लोसल और रानोली थाने के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार भी सीकर कोर्ट से लेकर दांतारामगढ़ कोर्ट को दिया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को याचिकाकर्ता की आपत्ति का निस्तारण करने को कहा है.

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