जयपुर.राजस्थान हाइकोर्ट ने एक मामले में राज्य सरकार की ओर से एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने में देरी करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. अदालत ने हर्जाना राशि अपील दायर करने में देरी करने वाले जिम्मेदार अफसर से वसूली के आदेश दिए हैं.
इसके साथ ही अदालत ने दोषी अफसर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. बता दें कि न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.