जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर जिले के खंडेला तहसील के ग्राम दुल्हेपुरा में विवादित जमीन को बंजर बताकर उस पर हुए पक्के निर्माणों को हटाने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, प्रमुख पंचायती राज सचिव और सीकर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश भोमाराम और अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं को कई दशकों पहले तत्कालीन ग्राम पंचायत होद ने आबादी भूमि पट्टे दिए थे. अब स्थानीय प्रशासन इस भूमि को बंजर श्रेणी की बताकर याचिकाकर्ताओं को अतिक्रमी मानकर कब्जा हटाने के लिए कह रहा है.