जयपुर.वैश्विक महामारी बने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए राजस्थान में 31 मार्च तक लॉक डाउन किया गया है. साथ ही धारा 144 भी लगाई गई है. इसके बावजूद भी शहर की सड़कों पर दिख रही भीड़-भाड़ को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है.
लॉकडाउन का उल्लंघन करने और धारा 144 की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त सड़कों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने और धारा 144 की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती नजर आई. शहर में जगह-जगह बेरिकेड्स लगाकर नाकाबंदी कर लोगों से समझाइश कर रही है. हालांकि, पुलिस की सख्ती के बाद भी चाहर दीवारी के भीतर गुलजार होने वाले बाजार सुनसान नजर आए.
अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजयपाल लांबा ने कहा कि पुलिस सख्ती से धारा 144 की पालना कराएगी. लॉक डाउन की पालना के लिए पुलिस ने शहर में 200 से ज्यादा स्थानों को चिन्हित किया है.
पुलिस की ओर से 202 जगह नाके लगाकर लोगों से समझाइश की जा रही है. लांबा ने बताया कि लॉकडाउन के चलते शहर में आवश्यक खानपान और राशन से संबंधित दुकानों के अलावा सभी बाजार और दुकाने बंद रहेंगी.
शहर में चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोका जा रहा है. शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूर्णतया बंद रहेगा केवल इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहन ही चल सकेंगे. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर निकले और अति आवश्यक के होने पर लोग घरों से बाहर निकले.
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वहीं माणक चौक थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि धारा 144 मेडिकली आधार पर लगाई गई है. उन्होंने ईटीवी भारत के माध्यम से लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले. बहुत जरूरी कार्य होने मेडिकल या खाद्य सामग्री संबंधित सामान लेने के लिए बाहर निकले और तुरंत अपने घर लौट जाए. 31 मार्च तक प्रदेश में लोक डाउन रहेगा इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले. लॉकडाउन के चलते खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकाने, मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं से संबंधित दुकानें ही खुली रहेंगी.