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जयपुर: छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो अदालत ने सुनाई 15 माह की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 4 मई 2019 की देर रात को घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 15 माह की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो अदालत ने सुनाई 15 माह की सजा

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Published : Jul 30, 2020, 1:34 PM IST

जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 4 मई 2019 की देर रात को घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त इमरान उर्फ मोगली को 15 माह की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अभियुक्त इमरान उर्फ मोगली ने वर्ष 2007 की एक रात राह चलते लोगों पर सरिए से वार कर सनसनी फैलाई थी.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त ने 4 मई 2019 की देर रात शिप्रा पथ थाना इलाका निवासी पीड़िता के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और पीड़िता पर लैंगिक हमला किया. इस दौरान भी बीच-बचाव करने पर अभियुक्त ने पीड़िता के परिजनों को भी जान से मारने की धमकी दी. वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मौके से अभियुक्त को गिरफ्तार किया था.

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रातभर फैलाई थी सनसनी...

गौरतलब है कि अभियुक्त इमरान उर्फ मोगली कई गंभीर अपराध करने का आदतन अपराधी है. वर्ष 2007 की एक रात को अभियुक्त में शहर की विभिन्न सड़कों पर लोगों को लोहे के सरिए मारकर गंभीर रूप से घायल किया था और उनके साथ लूटपाट की थी. करीब आधा दर्जन से अधिक वारदात एक ही रात में होने पर शहर में सनसनी फैल गई थी. वहीं बाद में जब पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ा तो उसने कहा कि वह शौक-शौक में ही लोगों पर सरिए से वार कर रहा था.

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