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पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की जमानत जब्त करने का आदेश रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ने खान आवंटन मामले में ईडी कोर्ट के 21 सितंबर के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत ईडी कोर्ट ने पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को एसीबी मामले में मिली जमानत को जब्त कर उनके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए थे. वहीं, सिंघवी की ओर से पेश जमानत अर्जी पर कोर्ट 4 जून को सुनवाई करेगी.

Former IAS Ashok Singhvi,  Mine allocation case
पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी

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Published : Jun 3, 2020, 10:04 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खान आवंटन मामले में ईडी कोर्ट के 21 सितंबर के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत ईडी कोर्ट ने पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को एसीबी मामले में मिली जमानत को जब्त कर उनके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए थे. न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने यह आदेश अशोक सिंघवी की आपराधिक याचिका को मंजूर करते हुए दिए.

पढ़ें-खान आवंटन मामला: अशोक सिंघवी की जमानत अर्जी पर 4 जून को होगी सुनवाई

याचिका में कहा गया कि अधीनस्थ अदालत ने एसीबी वाले केस में सिंघवी की हाजिरी माफी की अर्जी को रद्द कर कुल 7 आरोपियों को मिली जमानत को जब्त कर लिया था. इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए थे. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट पूर्व में 6 आरोपियों की जमानत जब्त करने के आदेश को रद्द कर चुका है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सिंघवी की जमानत जब्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है.

गौरतलब है कि सिंघवी ने हाल ही में ईडी कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. जहां से अदालत ने उसे 15 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था. वहीं सिंघवी की ओर से पेश जमानत अर्जी पर कोर्ट 4 जून को सुनवाई करेगी.

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