जयपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के साथ ही अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सोमवार से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया जा रहा है. इसके तहत उद्योग, सरकारी कार्यालय और जरूरी दुकान खुलेंगे. छूट के साथ ही कुछ मामलों में पहले से ज्यादा सख्ती भी रहेगी.
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सरकार ने साफ कर दिया है मॉडिफाइड लॉकडाउन में दी गई छूट के दौरान सामाजिक दूरी के रखने के साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य है. राज्य सरकार ने मास्क पहनने के अपने 9 अप्रैल के आदेश की सख्ती से पालना करवाने के लिए रविवार देेेर शाम को एक और आदेश जारी किया है.
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मास्क नहीं पहनने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन-51 के तहत कार्रवाई की जाएगी. मास्क लगाने के आदेश की पालना नहीं करने पर एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. आदेश की पालना के लिए जिला प्रशासन और पुलिस सहित अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.
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सोमवार से होगी ये नई व्यवस्था
लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है. उसके अनुसार 20 अप्रैल से 3 मई तक जारी प्रतिबंधों में धारा-144 के तहत 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के आवागमन और एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर या दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय या राज्य के भीतर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें और मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी. सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं भी बंद रहेंगी.
सभी धार्मिक पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक सम्मेलनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा. अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन अध्यापन एवं कक्षाओं को प्रोत्साहन और सुविधा दी जाएगी. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स, स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, असेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य समारोह भी प्रतिबंधित रहेंगें. विशेष रुप से अनुमत गतिविधियों के अलावा सभी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी. ऑटो और कैब की भी सेवाएं बंद रहेंगी.
मास्क पहनना होगा अनिवार्य
अगर किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहना है , तो दुकानदार उसे बिक्री नहीं करेंगे। ना ही दुकान में प्रवेश देंगे। एक समय पर छोटी दुकान में दो से ज्यादा और बड़ी दुकान में 5 से ज्यादा उपभोक्ताओं को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स कंपनी, कोरियर सर्विसेस को सेवा उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
बरतनी होंगी ये सावधानियां
सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा. विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से होंगे. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय रहेगा. तम्बाकू, शराब और गुटखे की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही सभी कार्यस्थलों पर तापमान जांचने के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखनी होगी. कार्यस्थल पर पारियों के मध्य 1 घंटे अंतराल होगा. सभी संगठनों को पारियों के मध्य में उनके कार्य स्थलों को सैनिटाइज करना होगा.
ये गतिविधियां रहेंगी जारी
कोई भी छूट हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी. लॉकडाउन में सभी राजकीय और निजी चिकित्सालयों के साथ ही उनसे संबंधित चिकित्सा संस्थान पूरी तरह से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुर्वेद, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, जेल और एफएसएल के साथ ही राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय और अन्य प्रतिष्ठान जरूरत के मुताबिक स्टॉफ के साथ खुल सकेंगे. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राहत एवं आपदा प्रबंधन, कृषि, कृषि विपणन बोर्ड के साथ कृषि और न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों के साथ कृषि उत्पादों की खरीद में लगी सभी एजेंसियां जरूरत के हिसाब से खुल सकेंगी. सहकारिता, आईटी, संचार, ऊर्जा विभाग, पीएचइडी, उद्योग और रीको जैसी सेवाएं अन्य आवश्यकतानुसार जारी रहेंगी. गाइडलाइन में उल्लेखित अन्य विभागों के लिए भी निर्देशों के हिसाब से अनुमति दी गयी है.
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अलग से पास नहीं होगा जरूरी
राज्य के सभी कर्मचारी सरकारी वाहन, ऑन ड्यूटी अनुबंधित वाहन या फिर निजी वाहन से सरकारी पहचान-पत्र दिखाकर घर से कार्य स्थल और कार्यस्थल से घर तक आ जा सकेंगे. अलग से पास की जरूरत नहीं होगी.
यह दुकानें खुलेगी
केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष और पशु चिकित्सा दवाई की दुकान के साथ ही किराना एवं प्रोविजन स्टोर (जो कि सभी तरह की खदानों एवं खाद्य पदार्थों और दैनिक जरूरतों जैसे कि स्वच्छता उत्पाद, हैंड वाश, साबुन, बॉडी वॉश, शैंपू, क्रीम पाउडर, टूथपेस्ट, ओरल केयर, सेनेटरी पैड्स, डायपर कीटाणु नाशक, सरफेस क्लीनर, डिटर्जेंट, चार्जर बैटरी इत्यादि का विक्रय करते हैं) खुलेंगे. इनके साथ ही फल-सब्जियां, दूध, डेयरी उत्पाद, अंडे, मीट, चिकन और फिश की दुकानें खुलेंगी. पशु एवं पशु आहार, मुर्गी दाना के डिपो और इनसे जुड़े हुए संबंधित विक्रय केंद्र खुलेंगे. कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान (जैसे- बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण और आपूर्ति श्रंखला के उपकरण) मिल सकेंगे.
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अब ये सुविधाएं भी मिल सकेंगी
इनके साथ ही कृषि मशीनरी यंत्रों उपकरणों के विक्रय स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकान, रेस्टोरेंट और भोजनालय से केवल होम डिलीवरी होगी. राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिए उचित दूरी पर टायर पंक्चर रिपेयर की दुकान के साथ ही उचित दूरी पर स्थित ढाबे और वाहनों के लिए अधिकृत कंपनियां, मरम्मत केंद्र और अनुमत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुली रहेंगी.
इनसे जुड़े दिशा-निर्देश भी जारी
गाइडलाइन में उपयोगिता सुविधाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं एवं सुविधा प्रबंधन सेवाएं, बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण एवं केवल सेवाएं, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, आईटी सक्षम सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस के खुदरा और स्टोरेज आउटलेट्स के साथ सामान के आवागनम के लिए परिवहन सेवाओं के कार्यालय एवं गोदाम, ऊर्जा उत्पादन, संप्रेषण एवं वितरण इकाइयां और सेवाएं, उद्योग एवं कार्यशाला, भंडार गृह एवं गोदाम, निर्माण गतिविधियां, कृषि, उद्यानिकी, सोशल सेक्टर, खनन, होटल एवं आतिथ्य सत्कार सेक्टर, माल परिवहन सेवा और परिवहन समेत अन्य से जुड़े दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं.