जयपुर.नगरीय निकायों के विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से संपादित कराने के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से समय-समय पर नियम और आदेश जारी किए गए हैं. जिसके तहत नगरीय निकायों के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के क्षेत्राधिकार भी स्पष्ट किए हुए हैं. बावजूद इसके अमूमन जनप्रतिनिधियों की ओर से विकास और निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावलियों को कार्यालय से अपने पास मंगवा लेने और उन्हें रोकने की शिकायत मिलती रही है.
जिस पर संज्ञान लेते हुए स्वायत्त शासन विभाग में नगरीय निकायों की निर्माण और अन्य कार्यों से संबंधित पत्रावलियों के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. इस संबंध में डीएलबी निदेशक उज्ज्वल सिंह राठौड़ ने कहा कि किसी के अधिकार कम नहीं किए गए हैं, जो फाइल जिस लेवल से जाती है उसी लेवल से जाएगी. दरअसल, नगरीय निकायों में देखने को मिलता है कि किसी विकास कार्य या अन्य किसी प्रकरण से संबंधित पत्रावली मेयर/सभापति/अध्यक्ष की ओर से मंगवा ली जाती है. जिसके बाद उसे लंबे समय तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है.