जयपुर. शहर में उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कोरोना वायरस में उपयोग में लिए जाने वाले मास्क और हैंड सैनेटाइजर को एमआरपी से ज्यादा मूल्य और बिना एमआरपी के बेचने की शिकायत पर कई जगह कार्रवाई की गई. साथ ही नियम विरुद्ध निर्मित 5 हजार से ज्यादा मास्क जब्त किए.
जयपुर में दो फर्मों पर कार्रवाई विधिक माप विज्ञान जयपुर की टीम शनिवार को नेहरू बाजार स्थित फर्म अजय सर्जिकल की जांच करने पहुंची तो वहां पर वीनस ब्रांड मार्का के मास्क विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के नियमों के तहत नहीं मिले. इस पर टीम ने 1 हजार 472 निर्मित मास्क के नगों को जब्त कर लिया.
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बिना पंजीकरण के मास्क किये जा रहे थे निर्माण
टीम जब जयसिंह पुरा खोर जयपुर स्थित फर्म जेक्सन केयर प्रोडक्ट की जांच करने पहुंची, तो फर्म वहां पर भी विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के नियमों के तहत पंजीकरण भी नहीं पाया गया, फर्म द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए तैयार मास्को की पैकेजिंग पर घोषणाएं भी अंकित नहीं कर रखी थी, इस पर विधिक माप विज्ञान टीम द्वारा तैयार किए गए 3 हजार750 नगों को जप्त कर लिया.
हैंड सैनेटाइजर का भी नियम विरुद्ध निर्माण
विधिक माप विज्ञान की टीम कानोता में रीको इंडस्ट्रीज एरिया में संचालित फर्म एसोसिएट फार्मा ट्रेडर्स की जांच करने पहुंची. जहां फर्म द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के हैंड सेनिटाइजर और आयुर्वेदिक प्रोपराइटरी दवाइयों का निर्माण किया जा रहा था जो बाजार में बिक्री करने हेतु पैकिंग भी पाई गई. जांच के दौरान टीम को बड़ी अनियमितता पाए जाने पर फर्म के मालिक को नोटिस जारी कर दिया गया है.
उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कर सकता है शिकायत
शासन सचिव ने बताया कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए उपयोग में लिए जाने वाले मास्क और हैंड सैनेटाइजर को खरीदते समय आमजन पैकेट पर फर्म का नाम पता एमआरपी एवं संख्या/मात्रा जरूर देखें.
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उन्होंने बताया कि अगर कोई मास्क और हैंड सैनेटाइजर विक्रेता आमजन से एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूलते हैं तो आमजन उपभोक्ता विभाग की हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 18001806030 पर शिकायत कर सकता है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में अगर कोई विक्रेता एमआरपी से ज्यादा पैसा आमजन से वसूल करेगा तो उसके विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश में एमआरपी से ज्यादा या बिना एमआरपी के मास्क और हैंड सैनिटाइजर विक्रय करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी.