राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

वैवाहिक उम्र होने से पहले लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते : HC - matrimonial age

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने 21 साल की युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप (live in relationship) में रह रहे युवक और उसकी प्रेमिका को सुरक्षा दिलाने से इनकार कर दिया है. साथ ही कहा है, युवक की उम्र महज 19 साल है. ऐसे में वह न्यूनतम वैवाहिक उम्र पूरी नहीं करते हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट  Rajasthan High Court  लिव इन रिलेशनशिप  live in relationship  जयपुर न्यूज  हाईकोर्ट का फैसला  प्रेमी प्रेमिका की खबर  वैवाहिक उम्र  प्रेमी प्रेमिका को सुरक्षा  Lover girlfriend safety  Marital age  Boyfriend girlfriend news  High Court verdict
राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला

By

Published : Apr 28, 2021, 8:15 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 साल की युवती के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे युवक और उसकी प्रेमिका को सुरक्षा दिलाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा, युवक की उम्र महज 19 साल है. ऐसे में वह न्यूनतम वैवाहिक उम्र पूरी नहीं करते हैं. इसलिए वह लिव-इन-रिलेशनशिप में भी नहीं रह सकते हैं. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश मीनाक्षी मीणा और तरुण शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया, याचिकाकर्ता लिव-इन-रिलेशनशिप में रहते हैं. ऐसे में अपने परिजनों से जान का खतरा है. इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा दिलाई जाए, जिसका विरोध करते हुए राजकीय अधिवक्ता शेर सिंह महला ने कहा, समाज में अभी लिव-इन-रिलेशनशिप को मान्यता नहीं है. इसके अलावा याचिकाकर्ता युवती भले ही वैधानिक रूप से शादी की उम्र पूरी कर चुकी है, लेकिन युवक 19 साल का ही है.

यह भी पढ़ें:राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब, पूछा-ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई में क्यों हुआ भेदभाव

इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जब वह विवाह ही नहीं कर सकता तो लिव-इन-रिलेशनशिप में भी रहने का अधिकारी नहीं है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका खारिज कर याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा दिलाने से इनकार कर दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details