जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए अभियुक्त हरि कनवाडिया और राहुल नायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल तीन लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 13 मई 2017 को मुरलीपुरा थाना इलाका निवासी 17 वर्षीय पीड़िता को बहला-फुसला कर अजमेर ले गया. जहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं उसे ट्रेन से मुम्बई ले जाते समय भी अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
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