राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

JDA ने निजी खातेदारी की 19 बीघा जमीन पर 2 अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए जोन-12 में दो अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया. यहां निजी खातेदारी की करीब 19 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण कर कॉलोनी बसाई जा रही थी. जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.

jda take action in jaipur
अवैध निर्माण पर कार्रवाई

By

Published : May 10, 2021, 11:02 PM IST

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए जोन-12 में दो अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया. यहां निजी खातेदारी की करीब 19 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण कर कॉलोनी बसाई जा रही थी. जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.

प्रवर्तन प्रकोष्ठ की ओर से जोन 12 क्षेत्राधिकार में कालवाड रोड पर राम कुटिया के पास करीब 15 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां जेडीए की अनुमति के बिना ग्रेवल सड़कें और अन्य अवैध निर्माणों को प्रारंभिक स्तर पर ही राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर ध्वस्त कर, कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान नई अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया. इसी तरह जोन 12 में ही कालवाड़ रोड पर खंडाका अस्पताल के सामने करीब 4 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के लिए मिट्टी के सड़कें और अन्य अवैध निर्माण किए गए थे. जिन्हें हटाते हुए अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया.

पढ़ें-जयपुर : अवैद्य खनन, निर्गमन और भंडारणकर्ताओं पर कसेगा शिकंजा...जब्त सामग्री का होगा अधिहरण

कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर, खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया. संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली, और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरुद्ध सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के लिए लिखे जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके.

इसके साथ ही गांव नारी का बास माचवा कालवाड़ रोड, पार्क सिटी के पास 9 दुकानों के बेसमेंट में अवैध रूप से छत डालने पर जेडीए अधिनियम 1982 के तहत धारा 32, 33 के नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करवाया. अवैध निर्माण के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details