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जेडीए की कार्रवाई : 23 बीघा भूमि पर तीन अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश विफल

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए 23 बीघा भूमि पर तीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया. जेडीए ने ग्राम रामसिंहपुरा रोड पर करीब 15 बीघा और ग्राम वाटिका भाटेड रोड पर दो अलग-अलग जगह 8 बीघा भूमि पर से अवैध निर्माण हटाया.

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अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए की कार्रवाई

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Published : Nov 18, 2020, 10:57 PM IST

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए 23 बीघा भूमि पर तीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया. जेडीए ने ग्राम रामसिंहपुरा रोड पर करीब 15 बीघा और ग्राम वाटिका भाटेड रोड पर दो अलग-अलग जगह 8 बीघा भूमि पर से अवैध निर्माण हटाया.

जेडीए ने जोन-14 में तीन अलग-अलग जगह कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया. ग्राम रामसिंहपुरा रोड पर करीब 15 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर दर्शन सिटी नाम से अवैध कॉलोनी बसाने के लिए ग्रेवल सड़कें, बाउंड्री वॉल, पिलर और अन्य अवैध निर्माण किया गया था. जिसे राजस्व शाखा की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया.

पढ़ें:जयपुरः जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने दो जगहों पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

इसी तरह ग्राम वाटिका में भाटेड रोड पर दो अलग-अलग स्थानों पर करीब 8 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर जेडीए की अनुमति के बिना मिट्टी की सड़कें, बाउंड्री वॉल, पिलर और अन्य निर्माण किए गए थे. यहां महावीर वाटिका और सर्वेश्वर नगर के नाम से अवैध आवासीय कॉलोनी बसाई जा रही थी. प्रवर्तन दस्ते ने इन अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की.

इस सम्बंध में मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर, खातेदारी सरकार के नाम करने, संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटी के खिलाफ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के लिए लिखे जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, जिससे की अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को रोका जा सके.

बता दें कि जेडीसी के निर्देश पर प्रवर्तन शाखा शहर के नियम विरुद्ध निर्माण और अतिक्रमण पर नियमित रूप से सख्त कार्रवाई कर रही है. प्रवर्तन शाखा की तरफ से अवैध निर्माण अतिक्रमण को तीन श्रेणियों में बांटते हुए कार्रवाई की जा रही है.

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