जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग पीड़िता के साथ करीब चार साल तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अजीत कुमावत को उम्रकैद (Life imprisonment for rape accused in Jaipur) की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. इसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.