जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan highcourt) जोधपुर मुख्यपीठ के जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत ने एससी-एसटी की धाराओं में दर्ज मामले में याचिकाकर्ता को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है. वहीं याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर अनुसंधान में सहयोग करें.
बाल नहीं काटने पर एफआईआर, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan highcourt) की जोधपुर पीठ ने बाल नहीं काटने पर एफआईआर दर्ज कराने के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर अनुसंधान में सहयोग करें.
याचिकाकर्ता मूलाराम के अधिवक्ता हनुमान राम ने याचिका में बताया कि प्रतिवादी थानचंद ने एक एफआईआर झंवर थाने में दर्ज कराई कि बम्बोर गांव में याचिकाकर्ता की सैलून की दुकान है. उसने जाति पूछने के बाद बाल काटने से इनकार कर दिया और उसे दुकान से बाहर निकाल दिया. इस पर एससी-एसटी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने एफआईआर निरस्त कराने की पैरवी की. जिस पर कोर्ट ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अनुसंधान में सहयोग के निर्देश दिये हैं.