जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग कोर्स में अभ्यर्थी को विधवा कोटे का लाभ नहीं देने पर आरयूएचएस और नर्सिंग काउन्सलिंग बोर्ड सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश किरण कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आवेदन किया था. दरअसल, आवेदन पत्र में विधवा कोटे के आरक्षण का प्रावधान नहीं था. ऐसे में याचिकाकर्ता को विधवा होते हुए भी इस कोटे का लाभ नहीं दिया गया, जिससे उसे न केवल निजी कॉलेज आवंटित हुआ.