जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता को कहा है कि वे आपराधिक मामलों में गवाहों की सुरक्षा के संबंध में बनाई गई स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के समक्ष सुझाव पेश करें. इसके साथ ही अदालत ने हत्या के आरोपी बाबूलाल की द्वितीय जमानत अर्जी पर सुनवाई 26 फरवरी तक टाल दी है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने मामले में एएजी का पक्ष जानने के बाद ये आदेश दिए.
सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में एएजी महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने कोर्ट को बताया कि साक्ष्यीय संरक्षण स्कीम, 2020 के तहत आपराधिक मामलों में गवाहों को संरक्षण देने का प्रावधान है. इस पर अदालत ने कहा कि स्कीम का लाभ उसी सूरत में मिलता है, जब कोई गवाह इसके तहत सुरक्षा मांगता है.