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आरएएस भर्ती 2018 का परिणाम नए सिरे से जारी करने के आदेश - आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आरपीएससी को आरएएस भर्ती 2018 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न संख्या 11 और 22 को डिलीट कर परीक्षा परिणाम नए सिरे से जारी करने के आदेश दिए हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Apr 23, 2019, 9:37 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को आरएएस भर्ती 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने परीक्षा में पूछे गए प्रश्न संख्या 11 और 22 को भी डिलीट करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश पंकज राज और अरविंद की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने अलवर स्कूल ऑफ आर्ट्स और उड़ीसा की फसल से जुड़े मामले के प्रश्न गलत जांचे हैं. याचिकाकर्ताओं ने हिंदी ग्रंथ अकादमी की रीता प्रताप की ओर से लिखी पुस्तक तथा सरकार के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर अलवर स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़े प्रश्न का जवाब दिया था. वहीं उड़ीसा की फसल से जुड़े मामले में दो उत्तर सही दर्शाए गए थे. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद विशेषज्ञ कमेटी ने पुराने जवाबों को ही सही माना है. ऐसे में दोनों प्रश्न को डिलीट किया जाए.

आरएएस भर्ती 2018 का परिणाम नए सिरे से जारी करने के आदेश

वहीं आरपीएससी की ओर से कहा गया कि विशेषज्ञ कमेटी से जुड़ी रीता प्रताप ने माना है कि उनकी पुस्तक में त्रुटिवश इस प्रश्न का उत्तर गलत दर्शाया गया है. ऐसे में आयोग की ओर से जांचे गए प्रश्नों के उत्तर सही है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने दोनों प्रश्नों को डिलीट कर नए सिरे से भर्ती का परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं.

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