जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2018 की लिखित परीक्षा में 40 फीसदी से अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल नहीं करने पर कर्मचारी चयन बोर्ड और कार्मिक विभाग से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश दुष्यंत सैनी की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्टेनोग्राफर भर्ती के दूसरे चरण में विज्ञापित पदों के 12 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया है. जबकि पूर्व में आयोजित हुई समान भर्ती के पहले चरण में चालीस फीसदी से अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल किया गया था.