जयपुर. स्वायत्त शासन विभाग ने शुक्रवार को बूंदी नगर परिषद के 8 मनोनीत सदस्यों की सूची जारी की. इसमें एक दिव्यांग पार्षद भी शामिल है. राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2021 की अधिसूचना में पहली बार दिव्यांगों को मनोनीत सदस्यों में आरक्षण दिया गया. वहीं अब नगरीय निकायों के बाद ग्रामीण निकायों में भी दिव्यांगों को मनोनीत करने के संबंध में पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा गया है.
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के आगामी आदेश अथवा नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका मंडल की अवधि तक के लिए बूंदी नगर परिषद में 8 सदस्यों का मनोनयन किया गया है. इससे पहले 103 नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्यों की सूची जारी की जा चुकी है. खास बात यर है कि लगभग सभी निकायों में एक दिव्यांग पार्षद भी मनोनीत किया गया है और जिन निकायों में योग्य दिव्यांग नहीं मिला, वहां पद रिक्त रखा गया है.