जयपुर. कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के तहत आज से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक लग गई है. आज सुबह 5 बजे से रोक प्रभावी हो गई है. अब निजी वाहन चालक आज से एक जिले तो दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे. हालांकि, निजी बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन आदेशों को लेकर जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
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दरअसल, आगामी दिनों में विवाह समारोह की भरमार रहेगी. ऐसे में एक जिले से दूसरे जिले में शादी, विवाह या बारात की बसों, वाहनों को क्या आने-जाने की इजाजत मिलेगी या नहीं, इसे लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है. इसके अलावा अन्य आवश्यक काम से एक-जिले से दूसरे जिले जाने वाले लोगों को क्या मापदंड तय किए गए हैं. इसे लेकर अभी तक गृह विभाग की ओर से स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुए हैं. आवश्यक कार्यों के चलते एक जिले से दूसरे जिले जाने वाले व्यक्तियों को आने-जाने की परमिशन कौन देगा, इसे लेकर भी गाइडलाइन में कहीं भी उल्लेख नहीं है. जिसके चलते लोगों में आदेशों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
चेक पोस्टों पर आज कड़ी सुरक्षा...
वहीं, दूसरी ओर प्रदेश के तमाम जिलों में आज जिलों की सीमाओं पर चेक पोस्टों पर कड़ी नाकाबंदी रखी गई है. संबंधित जिले के नंबरों वाली निजी वाहनों को ही आने जाने की परमिशन दी जा रही है, जबकि अन्य जिलों से संबंधित नंबर वाले वाहनों को वाहनों को वापस भेजा जा रहा है.
नई कोरोना गाइडलाइन में संशोधन...
इधर गृह विभाग ने अपनी पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन में कुछ संशोधन किया है. संशोधित गाइडलाइन के अनुसार एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए आज से सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगी और फल-सब्जी वाले ठेले व अन्य वाहनों से सुबह 6 बजे से 5 बजे तक बिक्री कर सकेंगे. गृह विभाग की ओर से 23 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइन के बिंदु संख्या सात के क्रम संख्या 6 में संशोधन किया गया है. इस संशोधन के अनुसार ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन से सब्जी और फल बेचने वाले प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक अपना सामान बेच सकेंगे. इससे पहले इन्हें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की ही अनुमति दी गई थी. इसी तरह से बिंदु संख्या 15 में भी संशोधन किया गया है. इसमें सार्वजनिक परिवहन, माल दुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवा में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल पंप सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा और होल सेल आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी.