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राजस्थान : पुलिस थानों में अब नहीं हो सकेगा पूजा स्थलों का निर्माण, आदेश जारी - राजस्थान जयपुर की खबर

राजस्थान में अब पुलिस थानों में पूजा स्थल का निर्माण नहीं हो सकेगा. इसे लेकर पुलिस मुख्यालय से एडीजी हाउसिंग ए. पौंनूचामी ने आदेश जारी किया है. आदेश के अंतर्गत राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 का हवाला दिया गया है, जिसके तहत पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु निर्मित एवं अनुमोदित नक्शे में भी पूजा स्थल के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है.

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Published : Oct 26, 2021, 4:26 PM IST

जयपुर. एडीजी हाउसिंग ने सभी जिला एसपी को पत्र लिखकर राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 का पालना कराने के आदेश दिए हैं. आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पुलिस विभाग के विभिन्न प्रकार के कार्यालय परिसर और पुलिस थानों में आस्था के नाम पर जन सहभागिता से पूजा स्थल के निर्माण करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है, जो कि विधि सम्मत नहीं है. जिसे लेकर अब राजस्थान में पुलिस थानों व कार्यालय परिसर में पूजा स्थल के निर्माण करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं.

आदेश की कॉपी....

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हालांकि, जिन पुलिस थानों में पहले से ही पूजा स्थल स्थापित है उनके बारे में किसी भी तरह के कोई आदेश नहीं दिए गए हैं. वहीं, पुलिस मुख्यालय से यह आदेश जारी होने के बाद तमाम आला अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है.

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