राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

त्वरित न्याय पर बोले CM : सरकार के उठाये गये सही कदमों का सामने आने लगा परिणाम.. - jaipur rape fast justice

जयपुर में दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस की कुछ घंटों में आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई और महज 5 दिन की सुनवाई में दोषी को सजा सुनाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने अपनी ही पीठ थपथपाई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जो सही कदम उठाए हैं, उसका परिणाम सामने आने लगा है.

त्वरित न्याय पर बोले CM
त्वरित न्याय पर बोले CM

By

Published : Oct 5, 2021, 10:48 PM IST

जयपुर.नाबालिग बालिका से दुष्कर्म की वारदात मामले में जयपुर पुलिस की कार्यशैली और पॉक्सो कोर्ट से 5 दिन में आरोपी की सजा मुकर्रर होने पर सीएम गहलोत ने शासन प्रशासन की पीठ थपथपाई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के सही कदमों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं. पीड़ितों को समय पर न्याय मिले, इसके लिए प्रदेश की सरकार आवश्यक कदम उठा रही है, ताकि आरोपियों में डर बने. सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि यह राजस्थान सरकार की पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है.

मुख्यमंत्री का ट्वीट

उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के आरोपी को 5 दिन में सजा के अंजाम तक पहुंचाया गया. राजस्थान सरकार हर दुष्कर्मी को जल्द से जल्द कठोरतम सजा सुनिश्चित कर हर पीड़िता को इंसाफ दिलाएगी. हमारी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का नतीजा ऐसे फैसलों में दिखता है. गहलोत ने कि 26 सितंबर को कोटखावदा में हुए 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 13 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर अगले 5 घंटे में अदालत में चालान पेश कर दिया था.

पढ़ें- दरिंदगी पर त्वरित न्याय की नजीर : दुष्कर्मी को वारदात के बाद गिरफ्तार कर 6 घंटे के अंदर पेश किया चालान..कोर्ट ने 5 दिन की सुनवाई कर सुनाया आजीवन कारावास

4 कार्यदिवस में FSL रिपोर्ट तैयार हुई और 5 कार्यदिवस में पॉक्सो कोर्ट ने अपराधी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. बता दें कि पॉक्सो कोर्ट से अपराधी को 20 साल की सजा महज 5 दिन की पुलिस कार्रवाई में मिली है. पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि संभवत यह देश का पहला ऐसा मामला है, जिसमें 5 दिन के भीतर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न केवल गिरफ्तार किया गया बल्कि उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई और फास्ट ट्रायल के जरिए महज घटना के 5 दिन के भीतर आरोपी को कोर्ट से सजा सुनाई गई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details